- बद्रीपुर-धर्मावाला में बिना स्वीकृति प्लॉटों का किया जा रहा था चिन्हीकरण, एमडीडीए ने मौके पर पहुंचकर की सीलिंग की कार्रवाई
देहरादून, 11 सितंबर। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अनधिकृत प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में ग्राम बद्रीपुर, धर्मावाला, हरबर्टपुर क्षेत्र में बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के करीब 40 से 50 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही अवैध प्लॉटिंग के मामले में प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए स्थल को सील कर दिया।
एमडीडीए के अनुसार समीर कुरैशी/भू-स्वामी द्वारा संबंधित स्थल पर प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराए बिना बड़े भू-भाग में प्लॉटों का चिन्हीकरण किया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्राधिकरण स्तर पर प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार वाद दायर किया गया। सुनवाई एवं आवश्यक कार्रवाई पूरी होने के बाद एमडीडीए की टीम मौके पर पहुंची और अनधिकृत प्लॉटिंग के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों के बिना भूमि का विकास, प्लॉटों का चिन्हीकरण अथवा बिक्री के उद्देश्य से कॉलोनी विकसित करना अनुमन्य नहीं है। एमडीडीए की ओर से क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र की करें जांच
एमडीडीए ने आमजन से अपील की है कि किसी भी भूखंड को खरीदने से पहले संबंधित भूमि और प्रस्तावित कॉलोनी का ले-आउट/तलपट मानचित्र तथा प्राधिकरण से मिली स्वीकृतियों की जांच अवश्य करें। बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों में निवेश करने पर भविष्य में खरीदारों को कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
बयान : बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष एमडीडीए
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अनधिकृत प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति किए जा रहे विकास कार्यों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बद्रीपुर-धर्मावाला क्षेत्र में करीब 40-50 बीघा भूमि पर बिना तलपट मानचित्र स्वीकृति के प्लॉटों का चिन्हीकरण किए जाने के मामले में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सीलिंग की गई है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की टीमें ऐसे क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण कर रही हैं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बयान : मोहन सिंह बर्निया, सचिव एमडीडीए
एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के प्लॉटिंग करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ग्राम बद्रीपुर में प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई और स्थल पर सीलिंग की गई। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की ओर से अनधिकृत विकास गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है और नियम विरुद्ध कार्य मिलने पर कार्रवाई जारी रहेगी।




