- बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए जा रहे थे टिन शेड और कमरे; सुनवाई में संतोषजनक जवाब व जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई
देहरादून, 16 अक्टूबर। राजधानी देहरादून में अवैध निर्माणों के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने कावली क्षेत्र के इंजीनियर्स एन्कलेव में बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया। मौके पर टिन शेड और कमरों का निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुई।
बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था निर्माण
MDDA से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनिल सक्सेना एवं अन्य की ओर से मिलन विहार के सामने, इंजीनियर्स एन्कलेव, कावली क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग के लिए टिन शेड और कमरों का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र स्वीकृत नहीं होने पर मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्ष के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई।
प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के उत्तराखंड संशोधन अधिनियम, 2009 की संबंधित धाराओं के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए। इसके बाद मामले में वाद दर्ज कर नियमानुसार सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
सुनवाई में नहीं मिले संतोषजनक जवाब
प्राधिकरण ने मामले की सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की थी। निर्धारित तिथि पर संबंधित पक्ष सुनवाई में उपस्थित हुआ, लेकिन व्यावसायिक निर्माण के लिए जरूरी स्वीकृति से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। प्राधिकरण के अनुसार, संबंधित पक्ष का जवाब भी संतोषजनक नहीं पाया गया।
आवश्यक दस्तावेजों के अभाव और जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए मौके पर किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा।
अवैध निर्माणों पर MDDA की नजर
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से देहरादून और मसूरी क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माणों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्राधिकरण का उद्देश्य शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के साथ भवन निर्माण संबंधी नियमों का पालन कराना है।
MDDA की ओर से भवन निर्माण या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण शुरू करने से पहले लोगों से आवश्यक मानचित्र और अनुमतियां प्राप्त करने की अपील की गई है। प्राधिकरण का कहना है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पक्ष के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई: बंशीधर तिवारी
MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से अवैध प्लाटिंग और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्राधिकरण से आवश्यक मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन कर किए जा रहे निर्माणों को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से निर्धारित नियमों का पालन करने और आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने की अपील की।
नोटिस और सुनवाई के बाद हुई सीलिंग: मोहन सिंह बर्निया
MDDA के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि अवैध निर्माण के मामलों में प्राधिकरण नियमानुसार नोटिस जारी कर संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर देता है। इंजीनियर्स एन्कलेव के मामले में सुनवाई के दौरान व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति से जुड़े आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए और जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
उन्होंने कहा कि इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माणों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।


