- शिमला बाईपास पर अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर, पौंधा में 30 से 40 बीघा जमीन सील; मसूरी में निर्माण और विधौली में कैफे-दुकानों पर भी कार्रवाई
देहरादून, 24 अक्टूबर 2026। राजधानी देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने मसूरी, पौंधा, विधौली और शिमला बाईपास क्षेत्र में अभियान चलाकर सात स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान शिमला बाईपास क्षेत्र में करीब 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया, जबकि पौंधा में 30 से 40 बीघा भूमि पर की जा रही प्लॉटिंग को सील किया गया। वहीं, मसूरी में अवैध निर्माण और विधौली में बिना आवश्यक स्वीकृति संचालित कैफे व दुकानों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई।
शिमला बाईपास पर 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त
एमडीडीए के अनुसार, मेदनीपुर, शिमला बाईपास रोड, ढकरानी और हरबर्टपुर क्षेत्र में भू-स्वामी गौरव रावत द्वारा लगभग 20 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण का उद्देश्य बिना नियमानुसार स्वीकृति के विकसित की जा रही प्लॉटिंग पर रोक लगाना और क्षेत्र में नियोजित विकास सुनिश्चित करना है।
पौंधा में 30 से 40 बीघा जमीन सील
पौंधा रोड क्षेत्र में राजेंद्र अग्रवाल द्वारा लगभग 30 से 40 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के मामले में एमडीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि जमीन या भूखंड खरीदने से पहले स्वीकृत लेआउट, मानचित्र और जरूरी अनुमतियों की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों से बचा जा सके।
मसूरी में अवैध निर्माण पर कसा शिकंजा
मसूरी के विन्सेन्ट हिल, क्रेग टॉप एस्टेट, वैवरली और हाथीपांव रोड क्षेत्र में अरुण सहगल तथा निर्माणकर्ता राहुल रोहानी से संबंधित अवैध निर्माण के मामले में सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण के दौरान स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विधौली में कैफे और दुकानों पर कार्रवाई
विधौली स्थित यूपीईएस कॉलेज के निकट एमडीडीए की टीम ने पांच स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। इनमें अक्षय पंवार द्वारा संचालित कैफे, रवि शंकर का कैफे एवं दुकान, गायत्री शर्मा की बिना स्वीकृत मानचित्र वाली दुकान और माही कैफे के नाम से संचालित प्रतिष्ठान शामिल हैं।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां और निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है। बिना जरूरी अनुमति के संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में चला अभियान
एमडीडीए की कार्रवाई के दौरान संबंधित क्षेत्रीय सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। प्राधिकरण ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग, अनधिकृत निर्माण और बिना स्वीकृति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना और अवैध निर्माण व अनधिकृत प्लॉटिंग पर अंकुश लगाना प्राथमिकता है। नियमों की अनदेखी कर प्लॉटिंग करने या बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि भूखंड खरीदने से पहले उसके स्वीकृत लेआउट और संबंधित अनुमतियों की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
सचिव मोहन सिंह बर्निया ने निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश
प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन सामने आएगा, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखने और अवैध निर्माण की जानकारी मिलने पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।


