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उत्तराखंड

मसूरी में अवैध होटल निर्माण पर एमडीडीए का शिकंजा, 12 कमरे और बेसमेंट सील

Pahad Vaarta
Last updated: October 8, 2026 1:49 pm
Pahad Vaarta
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4 Min Read
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  • लाइब्रेरी रोड पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत मिला निर्माण; एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी बोले- अवैध व्यावसायिक निर्माण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं

मसूरी, 8 अक्टूबर। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने मसूरी क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की टीम ने लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में एक होटल परिसर में स्वीकृत मानचित्र और भवन निर्माण नियमों के विपरीत किए गए निर्माण को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान होटल के 12 कमरों और अवैध रूप से निर्मित बेसमेंट को सील किया गया।

Contents
मसूरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सख्तीनिर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना जरूरी‘अवैध व्यावसायिक निर्माण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं’अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारी

प्राधिकरण के अनुसार लाइब्रेरी रोड क्षेत्र में देवेन्द्र अग्रवाल की ओर से होटल अतिथि के नाम से किए गए निर्माण की जांच की गई थी। जांच के दौरान मौके पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पाए जाने पर एमडीडीए की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए होटल परिसर के अवैध बेसमेंट और 12 कमरों को सील कर दिया।

मसूरी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सख्ती

एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। खासतौर पर मसूरी जैसे संवेदनशील पर्वतीय और पर्यटन क्षेत्र में अनियोजित निर्माण से यातायात, पार्किंग, जल निकासी, पर्यावरण और शहर की समग्र व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

प्राधिकरण की ओर से निर्माण गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित भवन स्वामी या प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना जरूरी

एमडीडीए ने भवन स्वामियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले सक्षम स्तर से भवन मानचित्र स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अथवा बिना अनुमति निर्माण किए जाने पर प्राधिकरण अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

‘अवैध व्यावसायिक निर्माण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं’

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश में सुनियोजित विकास और भवन निर्माण नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मसूरी जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में अवैध व्यावसायिक निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि एमडीडीए की ओर से ऐसे निर्माणों की लगातार निगरानी की जा रही है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। प्राधिकरण का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि शहर के सुनियोजित, सुरक्षित और व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है। भवन स्वामियों को निर्माण से पहले स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित मानकों का पालन करना चाहिए।

अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई रहेगी जारी

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण और स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए जा रहे निर्माण के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। मसूरी क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान नियम विरुद्ध निर्माण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भवन स्वामियों को बिना स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण से बचना चाहिए। प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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